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माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट पिटीशन संख्या 310/1996 प्रकाश सिंह तथा अन्य प्रति भारत संघ में पारित अपने निर्णय दिनांक 22 सितम्बर, 2006 द्वारा निर्देश दिये थे कि भारत में प्रत्येक राज्य सरकार एक पुलिस अधिनियम तैयार करें, ताकि पुलिस बल का गठन, कर्तव्य निर्वहन, संचालन एवं उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके, कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो तथा लोगों को पुलिस बल से अच्छी सेवा प्राप्त हो सके। प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अतिरिक्त हर जिले में एक-एक जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जायेगा जो कि पुलिस आरक्षी से उप-अधीक्षक पुलिस स्तर तक के पुलिस कर्मियों के विरूद्व अवचार व गम्भीर अवचार की शिकायतों की जाॅच करेगा।
उत्तराखण्ड राज्य में ’उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियिम, 2007’ (अधिनियम संख्या 01 वर्ष 2008) पारित किया गया। इस अधिनियम को 03 मई 2018 को अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2018 के द्वारा संशोधित किया गया। उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पुलिस कार्मिकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु एक अतिरिक्त तंत्र के रूप में राज्य स्तर पर एक राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण एवं धारा 64 (2)(क) के अनुसार कुमाऊॅ मण्डल के सभी जिलों के लिये हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड) में ’जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण’ गठित किया गया है। इस प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार कुमाऊॅ मण्डल के समस्त जिलों अर्थात् नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोडा, बागेश्वर, चम्पावत एवम् पिथौरागढ़ में है।
How to complaint ?
पुलिस उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के लिए सरकार की ओर से राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसका मुख्य कार्य पुलिस उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई कर अपनी संस्तुति पुलिस महकमे को भेजती है।
आप शिकायत दर्ज करने के लिए निचे दिए गए लिंक से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं एवं फॉर्म को भर कर कार्यालय में जमा कर सकते हैं |
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पुलिस उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के लिए सरकार की ओर से राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसका मुख्य कार्य पुलिस उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई कर अपनी संस्तुति पुलिस महकमे को भेजती है।
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